यात्रा भत्ता नियम संशोधित
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
जी टी रोड, कानपुर– 208016
संशोधित यात्रा भत्ता नियम
- सामान्यः
1.1 इन नियमों को एलिम्को यात्रा भत्ता नियम कहा जाएगा और यह निगम के सभी पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी भी होंगे लेकिन प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन आने वाले पूर्णकालिक वैतनिक प्रशिक्षु एवं अस्थायी, आकस्मिक या दैनिक आधार पर रखे गए कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा।
- परिभाषाएं:
2.1 "निगम" का अर्थ है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम।
2.2 "वेतन" मूल वेतन के अलावा इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन, स्थानापन्न वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता शामिल है।
नोटः l) पेंशनभोगियों को फिर से रोजगार देने के साथ सेवानिवृत्ति लाभों के समकक्ष वाले पेंशनरों के मामले में जो टी ए नियमों के उद्देश्य के लिए भुगतान के लिए ध्यान में रखे गए हैं, वह ग्रेड की अधिकत्म सीमा तक सिमित है।
ll) दैनिक– मूल्यांकन कर्मचारियों (डेली– रेटेड इम्प्लॉइज) के मामले में मासिक वेतन दैनिक वेतन *26 होगा।
lll) एक प्रशिक्षु के लिए वजीफा सहायता "वेतन" की विशेषताओं वाला होगा।
2.3"कर्मचारी" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे निगम के मामलों से संबंधित किसी भी सेवा या पद पर नियुक्त किया गया हो लेकिन इसके दायरे में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन आने वाले पूर्णकालिक वैतनिक प्रशिक्षु एवं अस्थायी, आकस्मिक या दैनिक आधार पर रखे गए कर्मचारी नहीं होंगे।
2.4 "परिवार" कर्मचारी के पति या पत्नी, वैध बच्चे और सौतेले बच्चे जो कर्मचारी पर आश्रित हों, जिन कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं उनका गोद लिया बच्चा/ बच्चे और गोद लेने की प्रक्रिया कानूनी हो एवं वह बच्चा/ बच्चे कर्मचारी के साथ उस पर पूरी तरह से आश्रित होकर रह रहे हों।
नोटः तबादलों के संदर्भ में, परिवार में वे माता– पिता भी शामिल होंगे जिनकी मासिक आमदनी 1500/–रुपये से कम है, अविवाहित भाइयों एवं बहनें जो पूरी तरह से कर्मचारी पर आश्रित हैं और कर्मचारी के साथ ही रहते हैं।
2.5 "यात्रा भत्ता" का अर्थ है किराया, परिवहन शुल्क, दैनिक भत्ता और अन्य खर्चे जो नियमों के मुताबिक स्वीकार्य हैं जो निगम की ड्यूटी पर यात्रा करने के दौरान आमतौर पर होने वाले खर्च को कवर करने के लिए है और इसका प्रयोग लाभ के स्रोत के इरादे से नहीं किया जाता।
2.6 "दिन" का अर्थ है दिन की एक इकाई और यह तब शुरु होता है जब कर्मचारी वास्तव में रेलवे स्टेशन/ हवाई अड्डा/ बस स्टैंड छोड़ता है, मुख्यालय में अनुपस्थित चाहे जिस भी समय यह अनुपस्थिति शुरु या खत्म होती है, रहता है, जो कि 24 घंटे से अधिक नहीं होगा, को एक दिन माना जाता है। इसलिए, अनुपस्थिति अगर दो कैलेंडर दिनों में हो तो भी अवधि को दो दिन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि मुख्यालय से अनुपस्थिति 24 घंटे से अधिक की नहीं होगी।
2.7 "दैनिक भत्ता" वह भत्ता है जो नगरपालिका सीमाओं से परे किसी जगह पर मुख्यालय की ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर हर एक दिन के लिए दिया जाता है। इसका इरादा ऐसी अनुपस्थिति के दौरान रहने, खाने औऱ अन्य प्रकार के दैनिक खर्चों को कवर करना है। यह कर्मचारी के दौरे पर होने के अलावा किसी और काम के दौरान नहीं लिया जा सकता।
2.8 मुख्यालय से "अनुपस्थिति की अवधि" तब शुरु होगी जब कर्मचारी मुख्यालय स्थल से वास्तव में हवाई अड्डा/ रेलवे स्टेशन/ बस स्टैंड छोड़ देगा और यह अवधि तब समाप्त होगी जब वह मुख्यालय स्थल के हवाई अड्डा/ रेलवे स्टेशन/ बस स्टैंड पर वापस लौट आएगा.
2.9 "स्थानांतरण" का अर्थ है कर्मचारी का मुख्यालय स्थल जहां वह काम कर रहा है, से, दूसरे स्टेशन जहां उसे जा कर पद ग्रहण का आदेश दिया गया है, पर जाना।
2.10 "सबसे छोटा रास्ता" – सिर्फ यात्रा भत्ता नियमों के लिए ही चाहे वह रास्ता लंबा ही हो लेकिन सबसे तेजी से पहुंचाने वाले रास्ते को सबसे छोटा रास्ता माना जाएगा। अन्य मामलों में लंबे मार्द द्वारा यात्रा के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेनी होगी।
2.11 "स्टेज कैरिज" भाड़े पर लिया गया कोई बस या अन्य सार्वजनिक वाहन।
2.12 "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कोई भी अन्य अधिकारी जिसे वह शक्ति प्रदान की गई हो।
2.13 "गेस्ट हाउस/ होटल" शब्दों का अर्थः
क) गेस्ट हाउस/ सर्किट हाउस/ राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित होटल या कोई भी दूसरी राज्य/ केंद्र सरकारी एजेंसी (जैसे– रेलवे, पीडब्ल्यूडी आदि)।
ख) निगम/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा प्रबंधित एक गेस्ट हाउस या अन्य राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा संगठित स्वायत्त निकाय।
- ग्रेड्सः
यात्रा भत्ता की गणना के उद्देश्य के लिए निगम के कर्मचारियों को 6 ग्रेडों में इस प्रकार बांटा गया है–
ग्रेड–l 18,500/– रुपये और उससे अधिक वेतन वाले कर्मचारी
ग्रेड–ll 16,000/– रुपये और उससे अधिक लेकिन 18,500/– रुपये से कम के वेतन वाले कर्मचारी
ग्रेड– lll 8,600/– रुपये और उससे अधिक लेकिन 16,000/– रुपये से कम के वेतन वाले कर्मचारी
ग्रेड– lV 6,550/– रुपये और उससे अधिक लेकिन 8,600/– रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारी
ग्रेड– V 4,020 /–रुपये और उसे अधिक लेकिन 6,550/– रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारी
ग्रेड– Vl 4,020 /–रुपये वेतन पाने वाले कर्मचार
- यात्रा का प्रकार और श्रेणीः
आमतौर पर सभी यात्राएं रेल या सड़क मार्ग से की जानी चाहिए। जब स्थान रेल से न जुडा हो, तो कर्मचारी आवास के निम्नलिखित प्रकार और श्रेणी के हकदार होंगे–
ग्रेड
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हवाई
|
रेल
|
सड़क
|
स्टीमर
|
l
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हां
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1 एसी, शताब्दी में एक्जिक्युटिव क्लास, 1 ए.सी. राजधानी
|
ए.सी बस/ ए. सी. टैक्सी
|
सर्वोच्च श्रेणी
|
ll
|
हां
|
2 ए.सी, शताब्दी में ए.सी. चेयर, राजधानी में ए.सी. 2 टीयर
|
केवल ए.सी. बसें
|
अगर दो श्रेणियां हैं तो नीचली श्रेणी
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lll
|
नहीं
|
2 ए.सी, शताब्दी में ए.सी. चेयर, राजधानी में ए.सी. 3 टीयर
|
केवल ए.सी. बसें
|
अगर तीन या उससे अधिक श्रेणिया है तो मध्यम या द्वीतीय श्रेणी
|
lV
|
नहीं
|
2 ए.सी, शताब्दी में ए.सी. चेयर
|
डीलक्स गैर– ए. सी. बस
|
–
|
V
|
नहीं
|
1 श्रेणी/ lll एसी/ शताब्दी में ए सी चेयर कार
|
डीलक्स गैर–ए.सी बस
|
–
|
Vl
|
नहीं
|
द्वितीय श्रेणी
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गैर डीलक्स बस
|
सबसे नीचली श्रेणी
|
नोटः i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निगम के हित में किसी भी कर्मचारी को इन नियमों के तहत उसके हकदार श्रेणी से उपर की श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं।
ii) इसके लिए निगम का जिन ट्रैवस एजेंट्स के साथ टिकटों की बुकिंग आदि के लिए संबंध है, का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, ट्रैवल एजेंटों की सेवा शुल्क का खर्च निगम वहन करेगा। हालांकि, किसी खास स्टेशन पर यदि निगम का किसी ट्रैवल एजेंट से संबंध नहीं है वहां किसी दूसरे ट्रैवल एजेंट की सेवाएं ली जा सकती हैं लेकिन सेवा शुल्क आम तौर पर निगम से संबद्ध ट्रैवल एजेंट की सेवा शुल्क की सीमा तक सीमित होगा।
iii) आरक्षण शुल्क/ स्लीपर शुल्क/ आरक्षण के लिए टेलिग्राम शुल्क/ सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए सर–चार्ज निगम द्वारा वहन किया जाएगा।
iv) दमदार परिस्थितयों औऱ निगम के हित में यदि प्रस्तावित यात्रा को पहले (प्रीपोन्ड) / स्थगित (पोस्टपोन्ड)/ रद्द कर दिया जाता है तो ऐसे में निरस्तीकरण शुल्क निगम द्वारा वहन किया जाएगा।
- निगम के निदेशकों द्वारा टी.ए. दावे
निगम के निदेशकों द्वारा टी.ए. दावों को नियमित करने के उद्देश्य से उन्हें निगम के ग्रेड–1 अधिकारी या जैसा की सरकारी नियम लागू हो, के तौर पर माना जाएगा।
- सड़क मार्ग से यात्रा
6.1 रेल से जुड़े स्थान
i) स्टेज कैरेज (मंजिली गाड़ी) से यात्राः कर्मचारी स्टेज कैरेज से यात्रा कर सकते हैं और उनके द्वारा किया गया वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति रेल द्वारा उनकी यात्रा की श्रेणी तक सीमित होगा। हालांकि ग्रेड l, ll और lll के कर्मचारी पूर्ण टैक्सी और ग्रेड lV, V और Vl के कर्मचारी एकल सीट वाली टैक्सी भाड़े पर ले सकते हैं।
ii) खुद की कार/ स्कूटर/ मोटर साइकिल/ मोपेड से यात्राः निम्नलिखित दरों पर माइलेज भत्ता दिया जाएगा जो कि रेल द्वारा हकदार श्रेणी में यात्रा खर्च तक सीमित होगा–
ग्रेड अपनी कार अपनी स्कूटर/ मोटर साइकिल/ या किसी अन्य दुपहिए वाहन
l,ll, lll 2.00 रु. 1.00 रु.
lV, V –– 1.00 रु.
6.2 वैसी जगहें जो रेल से नहीं जुड़ीः
i) स्टेज कैरेज से यात्राः कर्मचारी स्टेज कैरेज से यात्रा कर सकते हैं और उनके द्वारा किया गया वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हालांकि ग्रेड l,ll, lll के कर्मचारी पूर्ण टैक्सी भाड़े पर ले सकते हैं। अन्य ग्रेड के कर्मचारी एकल सीट वाली टैक्सी/ बस भाड़े पर लेने के हकदार होंगे।
ii) खुद की कार/ स्कूटर/ मोटर साइकिल/ मोपेड से यात्राः निम्नलिखित दरों पर माइलेज भत्ता स्वीकार्य होगाः
ग्रेड अपनी कार अपनी स्कूटर/ मोटर साइकिल/ या किसी अन्य दुपहिए वाहन l,ll, lll 2.00 रु. 1.00 रु.
lV, V –– 1.00 रु.
नोटः रेल से नहीं जुड़े स्थानों की खुद की कार/ स्कूटर/ मोटर साइकिल/ मोपेड से यात्रा करने से पहले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना चाहिए।
- वास्तविक खर्च
7.1 मुख्यालय में वाहन व्यय (यात्रा पर): घर से मुख्यालय के हवाई अड्डा/ रेलवे स्टेशन/ बस टर्मिनल तक और यात्रा स्टेशन के लिए वाहन व्यय इस प्रकार होगा जो कि वास्तविक खर्च के विषयाधीन होगा–
ग्रेड स्वीकार्य धनराशि
l,ll, lll टैक्सी का वास्तविक किराया
lV, V, Vl मोटरीकृत तिपहिया/ ऑटो रिक्शा का वास्तविक किराय जिनकी दरें स्थानीय
आरटीओ से अनुमोदित हो
7.2 पड़ाव स्थलों के लिए यात्रा खर्चः पड़ाव स्थलों के लिए यात्राओं हेतु कर्मचारी द्वारा सवारी के लिए वास्तव में किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित सीमा के तहत की जाएगी–
ग्रेड
|
धनराशि
|
l,ll,lll
|
वास्तविक
|
lV
|
अधिकतम 75/– रुपये दैनिक
|
V
|
60/– रुपये दैनिक
|
Vl
|
45/– रुपये दैनिक
|
नोटः उसी स्टेशन पर मुख्यालय के बाहर पड़ाव स्थल से कार्य स्थल तक दिन में एक से अधिक बार की जाने वाली यात्रा के लिए कोई भी वास्तविक वाहन खर्च स्वीकार्य नहीं होगा।
7.3 अन्य खर्चेः
वास्तविक ट्रंक कॉल/ टेलिग्राम/ फोनोग्राम/ टेलिफोन/ डाक शुल्क/ भारवाहन
–जहां निगम के भारी रिकॉर्ड यात्रा आदि पर ले जाए जा रहे हैं, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
8. दैनिक भत्ताः
8.1 दैनिक भत्ता की गणना मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के लिए की जाती है, आमतौर पर निर्धारित आगमन/ प्रस्थान के समय प्रयुक्त परिवहन के प्रकार को दैनिक भत्ता की गणना के उद्देश्य से लिया जाएगा। हालांकि, अगर किसी स्टेशन पर वास्तविक आगमन में 15 मिनट से अधिक की देरी होती है तब आगमन के वास्तविक समय को यात्रा समाप्ति के रूप में माना जाएगा। सड़क मार्ग से की गई यात्रा के संबंध में, कर्मचारी द्वारा प्रमाणित वास्तविक आगमन/ प्रस्थान समय को अपनाया जाएगा।
8.2 इन नियमों के प्रावधानों के अधीन मुख्यालय से अनुपस्थिति अवधि के लिए दैनिक भत्ते का भुगतान नीचे दिए दर से कर्मचारी को किया जाएगा–
दैनिक भत्ता दरें
ग्रेड
|
मुख्य शहरें
मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद
|
अन्य शहरें
|
I सीएमडी 'सी' और 'ई–7' ग्रेड अधिकारी
|
600/– रु.
|
500/– रु.
|
II 'ई–6' और 'ई–5' ग्रेड अधिकारी
|
500/– रु.
|
400/– रु.
|
III 'ई–4' और 'ई–1' ग्रेड अधिकारी
|
400/– रु.
|
300/– रु.
|
IV 'ई–0' ग्रेड अधिकारी और फोरमेन
|
300/– रु.
|
250/– रु.
|
V कामगार श्रेणी डी, ई, एफ, जी, एच
|
200/– रु.
|
160/–रु.
|
VI कामगार श्रेणी ए, बी, सी
|
150/– रु.
|
120/–रु.
|
नोटः अगर एक कर्मचारी को बोर्डिंग और लॉजिंग मुफ्त में प्रदान की जाती है तो वह स्टेशन विशेष के लिए अपनी पात्रता के अनुसार एकचौथाई (¼) दैनिक भत्ता ले सकता है।
8.3 जब निगम का कर्मचारी होटल मे रहता है तब बोर्डिंग और लॉजिंग का वास्तविक शुल्क वाउचर प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति निम्नलिखित उच्चतम सीमा तक की जा सकती है–
क्रम सं.
|
कर्मचारियों की श्रेणी
|
प्रमुख शहर
मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु
(इकाईः रुपये प्रति दिन)
(सभी कर और ड्यूटीज के अलावा)
|
अन्य शहर
(इकाईः रु. प्रति दिन)
(सभी कर और ड्यूटीज के अलावा)
|
-
|
बोर्ड के सदस्य और जीएम
|
वास्तविक
|
वास्तविक
|
-
|
उप महाप्रबंधक (ई– 6)
|
3,600/–रु.
|
3,000/–रु.
|
-
|
'ई–4' और 'ई–5' अधिकारी
|
2,600/–रु.
|
2,100/–रु.
|
-
|
'ई–2' और 'ई–3' अधिकारी
|
2,100/–रु.
|
1,500/–रु.
|
-
|
'ई–0' और 'ई–1' अधिकारी
|
1,900/–रु.
|
1,400/–रु.
|
-
|
सुपरवाइजरों से लेकर फोरमैन
|
1,500/–रु.
|
1,200/–रु.
|
-
|
कामगार/ स्टाफ ग्रेड 'ई' से 'एच'
|
1,050/–रु.
|
800/–रु.
|
-
|
कामगार/ स्टाफ ग्रेड 'ए' से 'डी'
|
750/–रु.
|
600/–रु.
|
नोटः जिन दिनों के लिए होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है, उन दिनों का दैनिक भत्ता (डी.ए) उसका/की पात्रता का ¼ स्वीकार्य होगा। जहां सिर्फ अस्थायी निवास (लॉजिंग) एवं नाश्ते की सुविधा ली गई हो तो डीए पात्रता दर का ½ देय होगा। होटल की दर में बेड टी/ नाश्ता, अगर दिया जाता है तो, की दर भी शामिल होगा। बेड टी/ नाश्ता के लिए अलग से दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
8.4 अगर यात्रा में मध्यवर्ती स्टेशन पर तत्काल कनेक्टिंग उड़ान/ ट्रेन/ वाहन का अन्य प्रकार की अनुपलब्धता की वजह से मजबूरन रुकना पड़ता है और उस दौरान यदि कोई आधिकारिक व्यावसाय, नहीं किया जा रहा हो, तो भी, अन्य शहरें के लिए स्वीकार्य दैनिक भत्ते प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, एक रात के लिए मजबूरन रुकने पर, डीए का भुगतान उस शहर के लिए दिए जाने वाली दर पर किया जाएगा।
8.5 यात्रा की अवधि के दौरान डीए साधारण दरों पर ही स्वीकार्य होगा।
8.6 डीए यात्रा के दौरान लिए गए अवकाश के लिए स्वीकार्य होगा लेकिन उन दिनों के लिए नहीं जब कर्मचारी यात्रा के दौरान आकस्मिक छुट्टी पर हो।
8.7 दैनिक भत्ता एक "दिन" के टूटी हुई अवधि (ब्रोकन पीरियड्स) के लिए निम्नलिखित स्केल पर लिया जा सकता है–
i) अगर मुख्यालय से 6 घंटे से अधिक के लिए अनुपस्थित न हों––– 30 %
ii) अगर मुख्यालय से 6 घंटे से अधिक लेकिन 12 घंटे से अधिक के लिए अनुपस्थित न हों––50%
iii) मुख्यालय से 12 घंटे से अधिक के लिए अनुपस्थित हों–––100%
- समग्र दैनिक भत्ताः
यात्रा पर गए कर्मचारी के पास समग्र दैनिक भत्ता का दावा करने का विकल्प है अगर वह होटल में नहीं रहता और अपना/अपनी व्यवस्था खुद कर लेता है, वह उप–खंड 8.2 में दिए गए दरों से दुगनी दर, जो कि यात्रा स्थल पर निर्भर होगा, पर डीए लेने का पात्र होगा। ऐसे मामलों में बोर्डिंग और लॉजिंग शुल्क के वाउचर प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। समग्र दरों में बोर्डिंग और लॉजिंग खर्चे शामिल हैं। स्थानीय वाहन खर्च का, लागू प्रासंगिक नियमों के अनुसार अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
समग्र दैनिक भत्ता दरें
ग्रेड
|
मुख्य शहरें
मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद
|
अन्य शहरें
|
I सीएमडी 'सी' और 'ई–7' ग्रेड अधिकारी
|
1,200/– रु.
|
1,000/– रु.
|
II 'ई–6' और 'ई–5' ग्रेड अधिकारी
|
1,000/– रु.
|
800/– रु.
|
III 'ई–4' और 'ई–1' ग्रेड अधिकारी
|
800/– रु.
|
600/– रु.
|
IV 'ई–0' ग्रेड अधिकारी और फोरमेन
|
600/– रु.
|
500/– रु.
|
V कामगार श्रेणी डी, ई, एफ, जी, एच
|
400/– रु.
|
320/–रु.
|
VI कामगार श्रेणी ए, बी, सी
|
300/– रु.
|
240/–रु.
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- दैनिक भत्ता– लंबे समय तक रूकना और अन्य मामलेः
10.1 लंबे समय तक रूकने के मामले में डीए की निम्नलिखित दरें स्वीकार्य होंगी–
रुकने की अवधि स्वीकार्य डीए
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पहले 30 दिन के लिए ––––––––––––––––––––––– पूर्ण दर
अगले 15 दिनों के लिए –––––––––––––––––––––––– पूर्ण दर का ¾
अगले 45 दिनों के लिए ––––––––––––––––––––––––––– पूर्ण दर का ½
90 दिनों से अधिक –––––––––––––––––––––––––– कुछ नहीं
|
नोटः I) अगर किसी विशेष स्थान पर 30 दिनों से अधिक लेकिन 90 दिनों से कम के लिए रूकना पड़ता है, तो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्ण दर पर दैनिक भत्ते के भुगतान की स्वीकृति दे सकते हैं, अगर वे निम्न बातों से संतुष्ट हों तो
क) निगम के व्यवसाय के हित में लंबी अवधि तक रूकना जरूरी हो,
ख) ऐसा रूकना निगम के व्यवसाय के हित में पहले 30 दिनों के बाद जारी रखने के लिए है और रुकने वाले कर्मचारी पर अतिरिक्त खर्च अपरिहार्य होना।
ii)30 दिनों से अधिक सभी दिनों के लिए पूर्ण डीए का दावा करने के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगी।
10.2 यात्रा पर गए कर्मचारी को आकस्मिक छुट्टी लेने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे अवकाश की अवधि के लिए कोई दैनिक भत्ता या अन्य शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।
10.3 किराया की पात्रता, जहां कर्मचारी अपने खुद की सुविधा से विमार्ग चुनता है और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुमति से हर एक मामले में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है लेकिन यह इन शर्तों के अधीन होगा कि किसी भी मामले में यात्रा भत्ता विमार्ग से मुख्यालय तक सबसे छोटे मार्ग के लिए स्वीकार्य राशि से अधिक नहीं होगा।
11. अन्य यात्राओं के लिए स्वीकार्य यात्रा भत्ता
11.1 निम्नलिखित मामले में यात्रा भत्ता से संबंधित दरें लागू होंगी–
i) विभाग चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए
ii) अदालत में गवाही देने के लिए।
iii) किसी आयोग के समक्ष जिसमें एलिम्को एक पक्ष हो। अदालत में गवाही देने के वैसे मामलों जहां निगन न सिर्फ वास्तविक पक्ष हो बल्कि वह मामले में दिलचस्पी भी रखता हो, के लिए यात्रा भत्ता दिया जाएगा। (अगर किसी भी कर्मचारी को उसके कर्त्वयों के निर्वहन के दौरान उसकी जानकारी में आए तथ्यों को अदालत में पेश करने के लिए छुट्टी दी जाती है, तो यह समझा जाएगा कि निगम मामले में दिलचस्पी रखता है)।
iv) विभागीय परीक्षा में शामिल होने के लिए।
v) कर्मचारी और उनके परिवार यात्रा भुगतान के हकदार होंगे जब उन्हें अधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा चिकित्सा कराने के निर्देश या निगम के कर्मचारी का इलाज स्टेशन, जहां कर्मचारी नौकरी कर रहा है, से बाहर के दूसरे चिकित्सा अधिकारी/ अस्पताल के विशेषज्ञ से कराने का निर्देश मिलता है और अगर वह एएमए से प्रमाणित है कि मरीज अकेले यात्रा करने की हालत में नहीं है तो।
11.2 निगम में पद हेतु होने वाले साक्षात्कार में निगम के ही कर्मचारी के शामिल होने के लिए सिर्फ वास्तविक रेल किराया, पात्रता के अनुसार, का भुगतान किया जाएगा।
11.3. अदालत में उपस्थिति के लिए डी.ए.
अगर किसी कर्मचारी को अदालत में निर्धारक या जूरी– सदस्य के रूप में सेवा देने के लिए तलब किया जाता है तो यात्रा पर किए गए खर्च के भुगतान का हकदार होगा लेकिन उसको दिए जाने वाले किसी भी राशि में से कटौती कर ली जाएगी।
नोटः अगर यह कोई निजी मामला है तो किसी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कर्मचारी को निगम की तरफ से या निगम में उसके पद के लिए बतौर गवाह अदालत में तलब किया जाता है तो ड्यूटी के लिए सामान्य यात्रा भत्ते का भुगतान उसे किया जाएगा। हालांकि, कर्मचारी, अदालत द्वारा दी गई राशि या किसी भी दूसरे पक्ष से बतौर जीविका, क्षतिपूर्ति या यात्रा भत्ता, जो उसने प्राप्त की है, का भुगतान निगम को करेगा।
12.विदेश यात्राः
12.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के लिए दैनिक भत्ता और अन्य यात्रा पात्रता के लिए समय– समय पर भारतीय रिजर्व बैंद द्वारा विदेशी मुद्रा पैमाने निगम द्वारा विदेश में प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर लागू होंगे।
12.2 विदेश यात्रा के लिए दैनिक भत्ते का भुगतान भारत से बाहर बिताए गए वास्तविक समय जिसमें यात्रा समय भी शामिल है, के आधार पर किया जाएगा।
12.3 कर्मचारियों के लिए लॉजिंग एवं बोर्डिंग सुविधाओं के साथ अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति भी इस संबंध में समय– समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पैमानों के आधार पर विनियमित किया जाएगा।
13. बीमा शुल्कः
हवाई यात्रा के संबंध में बीमा के मद में 25/– रुपये प्रति हवाई यात्रा की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य है, हालांकि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास नियमित हवाई यात्रा करने की संभावना वाले कर्मचारियों के लिए वास्तविक बीमा नीतियों की प्रतिपूर्ति करने की शक्ति है। स्थानांतरण के मामले में बीमा शुल्क परिवार के सदस्यों के लिए भी स्वीकार्य होगा।
14. स्थानांतरण पर यात्रा भत्ताः
14.1अगर कोई कर्मचारी स्थानांतरण पर रेल, हवाई या स्टीमर से यात्रा करता है तो, वह निम्नलिकित प्रकार से यात्रा भत्ता के योग्य होगाः
हवाई मार्ग, रेल या स्टीमर द्वारा, स्वयं के लिए तीन और पत्नी के लिए एक बार, पुराने से नए स्टेशन पर जाने के लिए कर्मचारी के वेतन पात्रता के हिसाब से उसके आवास श्रेणी के साथ और 12 वर्ष तक के प्रत्येक आश्रित के लिए एक एवं 3 से 12 वर्ष के बीच प्रत्येक आश्रित के लिए ½ किराया दिया जाएगा।
नोटः विभाग कर्मचारी के पति/ पत्नी, जिन कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं उनका गोद लिया बच्चा/ बच्चे और गोद लेने की प्रक्रिया कानूनी हो एवं वह बच्चा/ बच्चे कर्मचारी के साथ रहते हों और साथ ही वैसे माता– पिता जिनकी मासिक आमदनी 1500/– रुपये से कम हो, अविवाहित भाई औऱ बहनें जो कर्मचारी पर पूरी तरह से आश्रित हों और कर्मचारी के साथ रहते हों।
14.2 रेल द्वारा नहीं जुड़ी यात्राओं के लिए
सड़क मार्ग से यात्रा के संबंध में (वैसे स्थान जो रेल से जुड़े नहीं हैं) निम्नलिखित दरें लागू होंगी–
ग्रेड दर प्रति किलोमीटर
खुद की कार खुद का स्कूटर/ मोटरसाइकिल/ अन्य मोटरीकृत
दुपहिया वाहन
I, II और III 2.00 रुपये 1.00 पी.
IV और V –––– 1.00 पी.
14.3 सड़क मार्ग से यात्राओं के लिएः रेल द्वारा जुड़े स्थानों की सड़क मार्ग से यात्राओं के लिए, वास्तविक खर्चों के साथ दो अतिरिक्त किराए, जो कि उसका/की पात्रता के रेल किराए तक सीमित होगा, की प्रतिपूर्ति की जाएगा। वैसी जगहों के लिए जो रेल से नहीं जुड़ीं हैं, कर्मचारी को सड़क मार्ग द्वारा की गई यात्रा के अलावा दो अतिरिक्त किराए जो कि जो कि उसका/की पात्रता के रेल किराए तक सीमित होगा, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
15. स्थानांतरण ग्रांटः
एक कर्मचारी समग्र स्थानांतरण अनुदान का हकदार होगा जो कि उसके स्थानांतरण के तहत कर्मचारी द्वारा आखिरी एक माह के मूल वेतन के बराबर होगा।
16.व्यक्तिगत (घरेलू) संपत्ति का किरायाः
16.1 स्थांतरित कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को पुराने स्थान से नए स्थान पर ले जाने के दौरान किए गए वास्विक खर्चों की प्रतिपूर्ति का हकदार है। हालांकि, ऐसे खर्चों की प्रतिपूर्ति नीचे दिए जा रहे संकेत के अधिकतम सीमा तक मालगाड़ी से सामान की ढुलाई की लागत तक सीमित होगा।
ग्रेड व्यक्तिगत सामान जिसे ले जाया जा सकता है
I,II और III अगर कर्मचारी सड़क मार्ग से अपने व्यक्तिगत सामान ले जाने का विकल्प
चुनता है तो पूर्ण चार–पहिया वैगन या एक डबल कंटेनर वाले मालगाड़ी में 6000
किलोग्राम या किसी भी अन्य प्रकार से, प्रतिपूर्ति दो स्थानों के बीच सबसे छोटे
मार्ग पर किए गए वास्तविक खर्च की, खर्च का सबूत देने पर की जाएगी।
IV मालगाड़ी से 3000 किलोग्राम अगर कर्मचारी अपने व्यक्तिगत सामान को किसी
अन्य प्रकार से ले जाने का विकल्प चुनता है, पर किए गए वास्तविक खर्च की,
खर्च का सबूत देने पर जो कि मालगाड़ी द्वारा 3000 किलोग्राम ले जाने के लिए
लगने वाली राशि तक सीमित होगा, प्रतिपूर्ति की जाएगी।
V मालगाड़ी से 1500 किलोग्राम अगर कर्मचारी अपने व्यक्तिगत सामान को किसी
अन्य प्रकार से ले जाने का विकल्प चुनता है, पर किए गए वास्तविक खर्च की,
खर्च का सबूत देने पर जो कि मालगाड़ी द्वारा 1500 किलोग्राम ले जाने के लिए
लगने वाली राशि तक सीमित होगा, प्रतिपूर्ति की जाएगी।
VI मालगाड़ी से 1000 किलोग्राम अगर कर्मचारी अपने व्यक्तिगत सामान को किसी
अन्य प्रकार से ले जाने का विकल्प चुनता है, पर किए गए वास्तविक खर्च की,
खर्च का सबूत देने पर जो कि मालगाड़ी द्वारा 1000 किलोग्राम ले जाने के लिए
लगने वाली राशि तक सीमित होगा, प्रतिपूर्ति की जाएगी।
16.2 उपरोक्त के अलावा अगर कर्मचारी मोटरसाइकिल/ मोटरसाइकिल, स्कूटर/ मोपेड रखता है, के परिवहन लागत की प्रतिपूर्ती उसके पुराने स्थान से नए स्थान के लिए यात्री रेलगाड़ी की लागत के हिसाब से की जाएगी। अगर इन्हें सड़क मार्ग से ले जाया जाता है तो मोटरसाइकिल के लिए दर 2.30 रुपये प्रति किलोमीटर और मोटरसाइकिल/ स्कूटर/ अन्य दुपहिया मोपेड के लिए दर 60 पैसे प्रति किलोमीटर से, सबसे छोटे मार्ग के लिए स्वीकार्य होगा।
16.3 परिवार के संदर्भ में भत्ता तब स्वीकार्य होगा जब परिवाह स्थानांतरण आदेश मिलने की तारीख से एक माह या छह माह के भीतर उसके पास आने के लिए यात्रा करता है। यही समय सीमा व्यक्तिगत सामानों के स्थांतरण पर भी लागू होगी।
16.4 अधिकतम किलोग्राम निर्धारित करने के विषयाधीन एक कर्मचारी अपने पुराने कार्यस्थल से अलग अपने नए कार्यस्थल तक या अपने पुराने कार्यस्थल से अपने नए कार्यस्थल के अलावा किसी दूसरे स्थल तक अपने व्यक्तिगत सामानों के परिवहन पर हुए वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति ले सकता है। इसमें इन व्यक्तिगत सामानों का परिवहन लागत स्वीकार्य सीमा से अधिक और मालगाड़ी द्वारा पुराने कार्यस्थल से नए कार्यस्थल तक किलोग्राम की अधिकतम स्वीकार्य संख्या की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
16.5 अगर कोई कर्मचारी या उसका परिवार नियमों के तहत उसके ग्रेड के लिए स्वीकार्य श्रेणी से नीचले श्रेणी में यात्रा करता है, सिर्फ उसी श्रेणी का किराया जिसका वास्तव में भुगतान किया गया है, का दावा किया जा सकता है लेकिन खुद के लिए बाकी के दो किराए का दावा, कर्मचारी जिसका पात्र है, कि दर पर कर सकता है।
16.6 अगर परिवार नए कार्यस्थल के अलावा किसी अन्य स्थल की यात्रा करता है, तो कर्मचारी स्थांतरण पर पुराने कार्यस्थल से नए कार्यस्थल तक के लिए सीमित वास्तविक किराया का दावा कर सकता है।
17. टी. ए. दावा– प्राप्ति की रसीद
17.1 स्थांतरण पर यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति का दावा माइस रसीद के द्वारा समर्थित होना चाहिए जिसमें वास्तविक किराया/ वास्तविक दर और रेल एवं सड़क मार्ग आदि द्वारा व्यक्तिगत सामानों के परिवहन में किए गए खर्च को अलग– अलग दर्शाया गया हो।
18. कर्मचारी के अनुरोध पर स्थानांतरण पर टी. ए.
18.1 अगर कर्मचारी के खुद के अनुरोध पर स्थांतरण किया जाता है तो किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आमतौर पर स्वीकार्य नहीं होगा।
19. हवाई मार्ग से यात्रा
19.1 असाधारण परिस्थितियों में स्थानांतरण के मामले में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निगम के कर्मचारी को और अगर निगम को काम की अत्यावश्यकता की आवश्यका होती है तो, की हवाईमार्ग से यात्रा की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि, उसका परिवार सड़क, रेलगाड़ी या स्टीमर, जैसी भी सुविधा उपलब्ध हो, से यात्रा करेगा।
20.ज्वाइन करने का समयः
20.1एक कार्यस्थल से दूसरे कार्यस्थल के लिए स्थांतरित किया गया कर्मचारी ज्वाइन करने के लिए तैयारी करने हेतु छह दिन और प्रति 400 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक दिन या उसका अंश के लिए योग्य होगा।
20.2 तैयारी के समय की गणना के उद्देश्य के लिए रविवार को दिन के रूप में नहीं गिना जाएगा जबकि इस दौरान पड़ने वाली छुट्टियां छह दिन की गणना के लिए गिन ली जाएंगी।
नोटः निगम के हित में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस नियम में ढील या प्रतिबंध लगा सकते हैं।
21. सेवानिवृत्ति/ निधन पर टी.ए– भारत की सीमा में लागू
21.1 निगम के कर्मचारी सेवानिवृत्ति और/ या कर्मचारी के निधन पर उसके परिवार के सदस्य, किराए के अलावा, स्थांतरण अनुदान और परिवहन लागत के पात्र होंगे।
21.2 स्थांतरण पर कर्मचारी को आवास के चयनित स्थान तक जाने के लिए वास्तविक परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति उसके गृह नगर के लिए स्वीकार्य सीमा तक करने की अनुमति दी जाएगी।
22. स्थांतरण का अनुमोदनः
22.1 निगम के सभी कर्मचारियों का स्थांतरण को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
23. अग्रिम की निकासीः
23.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा यात्रा कार्यक्रम/ स्थांतरण के अनुमोदन पर कर्मचारी अनुमानित खर्च के मद में निम्नलिखित दर से अग्रिम ले सकता हैः–
विवरण स्वीकार्य अग्रिम
I) किराए पर किया जाने वाला अनुमानित खर्च 100%
II) अनुमानित डी ए 75%
III) अनुमानित होटल खर्च 100%
IV) अनुमानित वास्तविक खर्च ( वाहन आदि) 75%
V) व्यक्तिगत सामानों के परिवहन पर अनुमानित खर्च 100%
VI) खुद के वाहन के परिवहन पर अनुमानित खर्च 75%
VII) स्थांतरण अनुदान 100%
नोटः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उपरोक्त सीमा से अलग किसी भी राशि के लिए अधिक अग्रिम का अनुदान दे सकते हैं।
23.2 अग्रिम का समायोजनः
i) अग्रिम की अप्रयुक्त राशि यात्रा से वापसी और रसीद प्राप्त होने के तुरंत बाद कैशियर को लौटा दी जानी चाहिए।
ii) लिए गए अग्रिम के समायोजन के साथ यात्रा भत्ता का दावा यात्रा के पूर्ण होने के एक सप्ताह के भीतर जमा कर दिया जाना चाहिए।
iii)आमतौर पर पहले अग्रिम के लिए टीए दावा जमा किए बगैर दूसरा अग्रिम लेने की अनुमति नहीं दी जाती।
24. स्थांतरण पर वेतन अग्रिम
सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थांतरण का आदेश प्राप्त करने वाले कर्मचारी एक माह का अग्रिम वेतन ले सकते हैं। इसका समायोजन अग्रिम लिए जाने वाले माह के अगले महीने के वेतन से तीन महीनों तक के वेतन में से समान मासिक किश्तों के जरिए वापस लिया जाएगा।
25. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास समय–समय पर इन नियमों को लागू करने हेतु आवश्यक स्वरूपों को निर्धारित करने का अधिकार है।
26. नियमों को संशोधित करने का अधिकारः
26.1 निगम के पास इनमें से सभी या कोई भी नियम को संशोधित, रद्द या बदलने या इन नियमों के किसी पूरक नियमों को बनाने इस आशय की पूर्व सूचना के बिना और उसे प्रभावी करने का अधिकार सुरक्षित है।
27. नियमों की व्याख्याः
27.1 इनमें से किसी भी नियमों की व्याख्या के संबंध में किसी भी प्रकार की आशंका या विवाद के मामले में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का फैसला अंतिम होगा।
28. निदेशक मंडल द्वारा नियमों में संशोधन करने का अधिकारः
निदेशक मंडल को समय– समय पर इन नियमों को संशोधित और बदलने का अधिकार दिया गया है।